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कृषि समाचार: एससी/एसटी/छोटे/सीमांत और महिला किसानों को राजस्थान सरकार द्वारा मल्टी -क्रॉप थ्रेशर मशीन पर 50% अनुदान राशि दी जा रही है। जबकि अन्य किसानों को थ्रेशर मशीन खरीदने पर 40% तक का अनुदान मिलता है।

थ्रेशर मशीन योजना
आज के आधुनिक युग में, किसान पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक चुंबन बन रहा है और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना एसएमएस फसलों की कटाई के लिए सबसे उपयोगी माना जाता है। मल्टी फसल थ्रेशर एक मशीन है, ताकि किसान आसानी से गेहूं, ग्राम, सरसों, जौ और कई अन्य फसलों को कर सकें। पहले यह काम हाथों से किया गया था, जो कई दिन लेता था, लेकिन अब यह मशीन कुछ घंटों में काम पूरा करती है।
थ्रेशर मशीन पर अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। किसान मशीनों का उपयोग करके आसानी से अपना काम पूरा कर सकते हैं। वे फसलों की कटाई करना भी आसान बनाते हैं। जिसके कारण कई दिनों का काम कुछ घंटों में पूरा हो जाता है। इस कारण से, सरकार मल्टी -क्रॉप थ्रेशर मशीन पर सब्सिडी दे रही है। ताकि किसानों को फायदा हो और किसान अपने सभी खेती के काम से जल्दी व्यवहार करें।
यह अनुदान मल्टी -क्रॉप थ्रेशर मशीन में पाया जाता है
एससी/एसटी/छोटे/सीमांत और महिला किसानों को राजस्थान सरकार द्वारा मल्टी -क्रॉप थ्रेशर मशीन पर 50% अनुदान राशि दी जा रही है। जबकि अन्य किसानों को थ्रेशर मशीन खरीदने पर 40% तक का अनुदान मिलता है।
थ्रेशर मशीन अनुदान योजना के लिए पात्रता
केवल राजस्थान के किसानों को मल्टी -क्रोप थ्रेशर मशीन पर अनुदान मिलता है यदि कोई किसान थ्रेशर मशीन पर सरकार से छूट (अनुदान) लेना चाहता है। सबसे पहले, उसे अपने नाम पर खेती की भूमि होनी चाहिए। यदि भूमि साझा की जाती है। राजस्व रिकॉर्ड (जैसे जमबांडी) में उसका नाम रखना आवश्यक है। यदि आप एक ट्रैक्टर -पावर वाली मशीन लेना चाहते हैं। आपका ट्रैक्टर भी आपके नाम पर पंजीकृत होना चाहिए। सरकार की किसी भी योजना में, उसी किसान को तीन साल में एक बार एक ही मशीन पर अनुदान मिलेगा। हर साल केवल एक मशीन को छूट मिल सकती है।
थ्रेशर मशीन अनुदान योजना राजस्थान दस्तावेज
मल्टी -क्रोप थ्रेशर मशीन पर अनुदान योजना के तहत आवेदन करने के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आवश्यक है कि आधार कार्ड, बेस कार्ड, जमबांडी का दोहराव (6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए) बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो), छोटे हाशिए के किसान प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो), ट्रैक्टर के आरसी। (ट्रैक्टर थ्रेशर मशीन के लिए), SSO ID- सेल्फ एप्लिकेशन में आवेदन करना शामिल है।