{मादक पदार्थ तस्करी का आरोपी}

अधिकारियों ने बताया कि एक स्थानीय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ता, उसके तीन भाइयों और 15 अज्ञात सहयोगियों ने गुरुवार को भागने की कोशिश के दौरान राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) की एक टीम पर कथित तौर पर हमला किया।
उन्होंने बताया कि आरोपी भाजपा कार्यकर्ता राजिंदर कुमार भाटिया उर्फ टीटा निवासी नरिंदर नगर, जीआरपी को ड्रग तस्करी के मामले में वांछित था। पुलिस ने राजिंदर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके भाई बावा भाटिया, बिट्टू भाटिया और हीरा भाटिया भागने में सफल रहे।
पुलिस हमले में शामिल 15 अज्ञात सहयोगियों की भी तलाश कर रही है।
अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया।
लुधियाना जीआरपी स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) इंस्पेक्टर जतिंदर सिंह के बयान के बाद डिवीजन नंबर 3 पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई।
इंस्पेक्टर ने बताया कि राजिंदर मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में जीआरपी द्वारा वांछित था।
इंस्पेक्टर ने कहा, “गुरुवार को मैंने और पुलिस की एक टीम ने नरिंदर नगर में आरोपी के घर पर छापा मारा। आरोपी ने अपने साथियों को बुलाकर पुलिस टीम पर हमला कर दिया। उन्होंने सरकारी ड्यूटी निभाने में बाधा डाली।”
उन्होंने कहा, “आरोपी ने अपने सहयोगियों की मदद से भागने की कोशिश की।”
इंस्पेक्टर ने कहा कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पुलिस उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार करेगी।
एसएचओ ने बताया कि जीआरपी ने 19 जुलाई को उत्तर प्रदेश निवासी राजपाल को मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था।
उसके पास से एक किलो अफीम बरामद हुई।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने दावा किया कि उसने एक महीने में राजिंदर को कम से कम 8 किलो अफीम पहुंचाई थी।
जांच के दौरान जीआरपी को राजपाल और राजिंदर तथा राजिंदर के सहयोगी वरुण के बीच कॉल और बैंक ट्रांजेक्शन का पता चला। जीआरपी ने उन्हें मामले में नामजद किया।
जब पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। एसएचओ ने बताया कि राजिंदर की जमानत याचिका स्थानीय अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है।
मारपीट मामले की जांच कर रहे सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) गुरमेल सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 262 (किसी व्यक्ति द्वारा उसकी वैध गिरफ्तारी में प्रतिरोध या बाधा डालना), 263 (किसी अन्य व्यक्ति की वैध गिरफ्तारी में प्रतिरोध या बाधा डालना), 62 (अपराध करने का प्रयास), 132 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना) और 221 (लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना) के तहत डिवीजन नंबर 3 थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।
बार-बार प्रयास के बावजूद जिला भाजपा अध्यक्ष रजनीश धीमान टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हो सके।