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पंजाब

लुधियाना: प्रधान सचिव, पीएसपीसीएल प्रमुख को हाईकोर्ट की अवमानना ​​का नोटिस

By ni 24 liveSeptember 22, 20240 Views
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पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (एचसी) ने बिजली का करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत के बाद मां-बेटे की ओर से दायर मुआवजे की याचिका पर जवाब न देने पर प्रमुख सचिव (बिजली) और पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को अदालत की अवमानना ​​का नोटिस जारी किया है।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (एचसी) ने बिजली का करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत के बाद मां-बेटे की ओर से दायर मुआवजे की याचिका पर जवाब न देने के लिए प्रमुख सचिव (बिजली) और पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को अदालत की अवमानना ​​का नोटिस जारी किया है। (गेटी इमेजेज/आईस्टॉकफोटो)

19 सितंबर को जारी आदेश के अनुसार, अदालत ने प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह और पीएसपीसीएल के सीएमडी बलदेव सिंह सरां को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।

अदालत ने निर्देश दिया कि यदि प्रतिवादी निर्धारित समय के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने में विफल रहते हैं, तो संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित होंगे और मुकदमे की लागत की प्रतिपूर्ति करेंगे। ₹उन्होंने याचिकाकर्ताओं के लिए 50,000 रुपये अपनी जेब से देने का निर्णय लिया।

लुधियाना के ईशर नगर की महिला चरणप्रीत कौर ने अपनी याचिका में कहा कि वह, उनके पति कुलबीर सिंह और बेटा कबीर सिंह खरड़ के पैराडाइज पाम्स में किराए के मकान में रह रहे हैं।

28 अक्टूबर, 2022 को छत के पास से गुज़रने वाले हाई-वोल्टेज बिजली आपूर्ति केबल के संपर्क में आने से उसके पति की करंट लगने से मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पीड़ित उस समय अपने घर के फुटमैट की धूल झाड़ रहा था।

याचिका में कहा गया है कि स्थानीय पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 174 के तहत कार्यवाही शुरू की और पोस्टमार्टम कराया गया।

उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने मौत का कारण ‘बिजली के झटके से हृदय गति रुकना’ बताया है।

चूंकि उनके पति ही परिवार के लिए कमाने वाले अकेले व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने अपने और अपने बेटे के लिए मुआवज़ा मांगा। पति की मौत के बाद वह लुधियाना चली गईं।

मुआवजा मामले में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता रैप्टन बेदी के अनुसार, उच्च न्यायालय ने कई रिट याचिकाओं के बाद पीएसपीसीएल को बिजली के झटके से पीड़ितों और उनके परिवारों को मुआवजा देने के लिए नीति तैयार करने का आदेश दिया था।

इसके बाद पीएसपीसीएल ने एक नीति बनाई जो 8 दिसंबर, 2023 से लागू हो गई।

उच्च न्यायालय ने उक्त नीति को 15 दिसंबर, 2023 को रिकॉर्ड में रखा।

पुलिस के अनुसार, पीएसपीसीएल को मुआवजे के आवेदनों पर 30 दिनों के भीतर विचार करना अनिवार्य है।

चरणप्रीत कौर ने मुआवजे की मांग करते हुए 15 फरवरी, 2023 को पीएसपीसीएल के समक्ष आवेदन दायर किया।

हालांकि, पीएसपीसीएल ने आज तक आवेदन का जवाब नहीं दिया है। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था।

न्यायालय की अवमानना ​​का नोटिस पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड बिजली का झटका लगने से मौत मुआवज़ा याचिका
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