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ऋण पर सब्सिडी: राजस्थान सरकार किसानों को राहत प्रदान करने के लिए लघु -फसल ऋण पर एक ब्याज अनुदान योजना चला रही है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अनुसार, जलोर, खरीफ सीजन 2024 में लिया गया फसल ऋण का अंतिम देय …और पढ़ें

स्वतंत्र सदस्य बकाया लघु ऋण जमा करके ब्याज अनुदान का लाभ उठा सकेंगे …
हाइलाइट
- किसानों को 7% ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा
- ऋण की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है
- समय पर भुगतान डिफ़ॉल्ट नहीं किया जाएगा
जलोर: केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, जलोर ने किसानों के हित में राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत ऋणी सदस्यों को राहत की घोषणा की है। बैंक के अनुसार, खरीफ सीज़न 2024 में लिए गए लघु -फसल ऋणों की अंतिम देय तारीख 31 मार्च 2025 को तय की गई है। इस अवधि के भीतर ऋण जमा करने वाले किसानों को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा भुगतान किए गए 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ दिया जाएगा।
समय पर भुगतान छूट प्रदान करेगा …
सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जलोर के प्रबंध निदेशक नारायण सिंह चरण ने कहा कि यदि कोई किसान इस निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना ऋण देता है, तो उसे 7% ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को डिफॉल्टर्स घोषित नहीं किया जाएगा, ताकि वे आगामी खरीफ 2025 के लिए नए ऋण के लिए पात्र रहेंगे।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऋणी किसान जो 31 मार्च 2025 तक अपने बकाया ऋण जमा नहीं करते हैं, वे इस ब्याज अनुदान योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। यदि किसी किसान का ऋण डिफॉल्टर हो जाता है, तो उसे ब्याज अनुदान की छूट नहीं मिलेगी, लेकिन उसे ऋण संवितरण की तारीख से संपूर्ण ब्याज का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, ऐसे किसानों को भविष्य में नए ऋणों के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
किसानों के लिए आवश्यक जानकारी ।।
बैंक ने सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों (GSS) से जुड़े ऋणी सदस्यों को सूचित किया है कि वे जितनी जल्दी हो सके अपने लघु -फसल ऋण की देयता को पूरा करें। समय पर ऋण का भुगतान करके, किसान ब्याज छूट के साथ -साथ अपनी क्रेडिट प्रोफ़ाइल भी मजबूत रख सकते हैं, ताकि वे भविष्य में बिना किसी परेशानी के ऋण प्राप्त कर सकें।
समय पर ऋण चुकाने के लिए क्यों आवश्यक है?
ब्याज अनुदान का लाभ: कुल 7% ब्याज अनुदान (4% राज्य सरकार + 3% केंद्र सरकार)
डिफॉल्टरों से बचना: किसानों को समय पर भुगतान करके चूक नहीं की जाएगी।
भविष्य के ऋण पात्रता: अब तक ऋण चुकाने वाले केवल किसान आगामी KHARIF 2025 में ऋण के लिए पात्र होंगे।
अतिरिक्त ब्याज रोकथाम: ब्याज छूट समय पर ऋण का भुगतान नहीं करने के लिए उपलब्ध नहीं होगी और अधिक ब्याज का भुगतान करना होगा।