शिमला मस्जिद पर आंदोलन के कुछ दिनों बाद, मंडी में प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें की गईं
मंडी: स्थानीय नगर निगम ने मस्जिद प्रबंधन समिति को 30 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया है।
शिमला में एक मस्जिद के अवैध हिस्से को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन के दो दिन बाद, शुक्रवार को मंडी में भी विरोध प्रदर्शन तेज हो गया, जिसमें अतिक्रमित सरकारी भूमि पर बनी एक मस्जिद के हिस्से को गिराने की मांग की गई।
जिला प्रशासन द्वारा जारी निषेधाज्ञा के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने मंडी में जेल रोड स्थित मस्जिद की ओर मार्च किया और बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को उन्हें तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल करना पड़ा।
गौरतलब है कि गुरुवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जेल रोड स्थित मस्जिद के एक अवैध हिस्से को खुद ही गिराना शुरू कर दिया था। स्थानीय नगर निगम की ओर से मस्जिद प्रबंधन समिति को 30 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया है।
यह अनधिकृत निर्माण लोक निर्माण विभाग की ज़मीन पर किया गया था। विभाग और नगर निगम ने इस संबंध में पहले मस्जिद प्रबंधन समिति को नोटिस भेजा था।
मंडी के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) अपूर्व देवगन ने कहा कि स्थानीय निवासी और क्षेत्र के बाहर से आए लोग विरोध प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांगें व्यक्त करने के लिए आगे आए हैं और उनसे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का आग्रह किया गया है।
उन्होंने मीडिया से कहा, “प्रदर्शनकारियों ने बाहरी लोगों की मौजूदगी पर चिंता जताई और जेल रोड पर मस्जिद के अवैध हिस्से के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हमने उन्हें आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई की जा रही है। हमने उन्हें तथ्य भी बताए, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई अफ़वाहें फैल रही हैं।”
डीसी ने कहा, “मुस्लिम समुदाय सहयोग कर रहा है और उन्हें बताया गया है कि वे कानून का पालन करेंगे। मस्जिद का एक हिस्सा पीडब्ल्यूडी की अतिक्रमित भूमि पर स्थित है, और उन्होंने गुरुवार को खुद ही उस हिस्से को गिराना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त, टीसीपी अधिनियम के अनुपालन के संबंध में नगर निगम के समक्ष मस्जिद का मामला था। मंडी एमसी ने उन्हें निर्देश दिए हैं और जब तक अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो जाता, तब तक आगे कोई निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा।”
हिंदू संगठनों द्वारा विरोध मार्च का आह्वान किए जाने के बाद मंडी में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है। मंडी पुलिस ने सुबह 9 बजे से जेल रोड को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया है।
हिंदू संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने शहर के अधिकांश हिस्सों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए थे, जिसके तहत बिना अनुमति के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने तथा घातक हथियार लेकर चलने पर रोक लगा दी गई थी।
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