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बजट 2024: अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ दोनों पर तत्काल प्रभाव से बढ़ाई गईं कर की दरें
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए यह बात कुछ हद तक निराशाजनक हो सकती है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को अपने बजट भाषण में दीर्घकालिक और अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर दोनों में वृद्धि की घोषणा की।
सुश्री सीतारमण ने घोषणा की कि “निर्दिष्ट” वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर अब 15% के बजाय 20% की कर दर लागू होगी। जबकि अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियाँ और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ “लागू कर दर” को आकर्षित करना जारी रखेंगी।
सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक लाभ पर 10% के बजाय 12.5% की कर दर लगेगी।
सकारात्मक पक्ष यह है कि निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लाभ के लिए कुछ सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ की छूट की सीमा को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.25 लाख प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया।
एक वर्ष से अधिक समय तक रखी गई सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि असूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों और सभी गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कम से कम दो वर्षों तक रखना होगा।
सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, “हालांकि, गैर-सूचीबद्ध बांड और डिबेंचर, डेट म्यूचुअल फंड और बाजार से जुड़े डिबेंचर, होल्डिंग अवधि के बावजूद, लागू दरों पर पूंजीगत लाभ पर कर आकर्षित करेंगे।”
ये सभी प्रस्ताव तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
इसके अलावा, भारतीय स्टार्ट-अप इको-सिस्टम को मजबूत करने, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने और नवाचार का समर्थन करने के लिए, सुश्री सीतारमण ने सभी वर्गों के निवेशकों के लिए तथाकथित एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा।
यह उद्योग की ओर से लंबे समय से प्रस्तावित था, और इस घोषणा से विशेष रूप से स्टार्टअप्स की ओर अधिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप आर्थिक विकास के इंजन के रूप में कार्य करते हैं, जो नई नौकरियों, विचारों, उत्पादों और सेवाओं को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
एंजल टैक्स को खत्म करने के कदम की विपक्ष ने भी प्रशंसा की है। पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा, “मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि वित्त मंत्री एंजल टैक्स को खत्म करेंगे। कांग्रेस कई सालों से इसे खत्म करने की वकालत कर रही है और हाल ही में कांग्रेस के घोषणापत्र के पेज 31 पर भी इस पर चर्चा हुई है।”
परिभाषा के अनुसार, एंजल टैक्स का तात्पर्य सरकार द्वारा गैर-सूचीबद्ध कंपनियों या स्टार्टअप द्वारा जुटाई गई फंडिंग पर लगाए गए आयकर से है, यदि उनका मूल्यांकन कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक है। यह विवादास्पद कर आमतौर पर एंजल निवेश को सबसे अधिक प्रभावित करता है और इसलिए इसे एंजल टैक्स कहा जाता है। इसे 2012 में यूपीए सरकार द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग प्रथाओं का पता लगाने और फर्जी स्टार्टअप को पकड़ने के लिए पेश किया गया था।