मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में पंजाब मंत्रिमंडल ने बुधवार को भूमि एवं संपत्ति के पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की आवश्यकता को समाप्त करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।
सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि इस निर्णय का एकमात्र उद्देश्य आम जनता को सुविधा प्रदान करना है, क्योंकि अवैध कॉलोनाइजर लोगों को सब्जबाग दिखाकर ठगते हैं और अपनी गैर-अनुमोदित कॉलोनियां उन्हें बेच देते हैं।
बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि एनओसी की शर्त को खत्म कर दिया जाएगा और आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास 31 जुलाई 2024 तक की जमीन की रजिस्ट्री और रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट है, उन्हें एनओसी की जरूरत नहीं होगी।
कैबिनेट ने ‘पंजाब अग्नि सुरक्षा एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2024’ को भी मंजूरी दे दी।
इसके लागू होने के बाद पंजाब में भवन मालिकों और कब्जाधारियों को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र सालाना नहीं बल्कि हर तीन साल में लेना होगा।
बयान में कहा गया है कि इन मामलों को इमारतों के जोखिम वर्गीकरण के अनुसार निपटाया जाएगा, यानी निम्न, मध्यम या उच्च जोखिम। इस कानून में आग के जोखिम और अन्य के खिलाफ व्यक्तियों के बीमा से संबंधित प्रावधान होंगे।
ग्राम न्यायालयों में 49 पदों का सृजन
कैबिनेट ने पातरां (पटियाला), टप्पा (बरनाला), बस्सी पठाना (फतेहगढ़ साहिब), डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर), धारकल (पठानकोट), रायकोट (लुधियाना) और चमकौर में सात ग्राम न्यायालयों के लिए 49 पदों के सृजन को भी मंजूरी दे दी। साहिब (रूपनगर)।
पंजीकृत पर्यटक वाहनों पर कर घटाया गया
कैबिनेट ने पंजाब में पंजीकृत पर्यटक वाहनों पर मोटर वाहन कर भी कम कर दिया।
आधिकारिक बयान में कहा गया है, “चूंकि पड़ोसी राज्यों में पंजीकृत वाहनों पर कर की तुलना में कर बहुत अधिक था, इसलिए राज्य में ऐसे वाहनों का पंजीकरण कम था। लेकिन इस कदम से यह प्रवृत्ति उलट जाएगी, जिससे राजस्व में वृद्धि होगी।”
कैबिनेट ने लग्जरी वाहनों पर अतिरिक्त रोड टैक्स लगाने पर भी सहमति जताई, जिससे अतिरिक्त आय होने की संभावना है। ₹87.03 करोड़ रु.
युवा सेवा नीति को मंजूरी
युवा सेवाएं विभाग द्वारा तैयार की गई युवा सेवाएं नीति 2024 को भी हरी झंडी दे दी गई।
नीति का उद्देश्य युवाओं को सामाजिक कल्याण गतिविधियों के प्रति प्रोत्साहित करना तथा उन्हें खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सामाजिक कल्याण कार्यों से जोड़ने के अलावा उनके कौशल में सुधार करना है।
बैठक में खेल विभाग के ‘उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम’ बनाकर खेल नियमित संवर्ग सेवा नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने ‘गैर-वन सरकारी और सार्वजनिक भूमि के लिए वृक्ष संरक्षण नीति’ 2024 को भी मंजूरी दे दी।
पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसका लगभग 83% क्षेत्र कृषि के अंतर्गत है, लेकिन राज्य का कुल वन और वृक्ष आवरण वाला क्षेत्र लगभग 5.92% है, इसलिए पंजाब सरकार ने 2030 तक इसे 7.5% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।
कैबिनेट ने राज्य में कृषि वानिकी और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1.5 करोड़ रुपये की लागत से एक परियोजना शुरू करने को मंजूरी दी। ₹जापानी सहयोग से 792.88 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित।
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) और राज्य वन विभाग द्वारा तैयार की जाएगी।
मंत्रिमंडल ने 15 लाख रुपये से अधिक की धनराशि जारी करने के लिए राज्य कार्यकारी समिति को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित करने को भी मंजूरी दे दी। ₹अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति के लिए प्रभावितों को एसडीआरएफ/राज्य बजट या संयुक्त एसडीआरएफ और राज्य बजट में से प्रति मामले 1 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) के उद्देश्य को पूरा करने और “विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016” को प्रभावी बनाने के लिए विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा नीति को भी हरी झंडी दी गई।
वीरता पुरस्कार विजेताओं को राहत
मंत्रिमंडल ने नकद पुरस्कार की सभी राशि एकमुश्त भुगतान के रूप में वितरित करने को मंजूरी दे दी।
मंत्रिमंडल ने पंजाब शैक्षिक (शिक्षण कैडर) ग्रुप-सी सेवा नियम, 2018 और पंजाब शैक्षिक (शिक्षण कैडर) सीमा क्षेत्र ग्रुप-सी सेवा नियम, 2018 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी।
कैबिनेट ने राज्य भर के 582 पशु चिकित्सा अस्पतालों में कार्यरत 479 पशु चिकित्सा फार्मासिस्टों और 472 सफाई सेवकों की सेवाओं को 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक सेवा प्रदाता के रूप में बढ़ाने को भी मंजूरी दी।