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पंजाब

पूर्व एआईजी सिद्धू ने दामाद की गोली मारकर हत्या की: हाईकोर्ट ने पीड़ित के चाचा को आज पुलिस के सामने पेश होने का निर्देश दिया

By ni 24 liveAugust 7, 20240 Views
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पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आईसीएएस अधिकारी हरप्रीत सिंह की मां की सुरक्षा याचिका पर संज्ञान लेते हुए उनके चाचा कुलदीप सिंह को बुधवार को सेक्टर-36 पुलिस थाने में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, अन्यथा भ्रष्टाचार के मामले में उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। हरप्रीत सिंह की हत्या उनके ससुर सेवानिवृत्त पंजाब पुलिस के सहायक महानिरीक्षक (एआईजी) मालविंदर सिंह सिद्धू ने की थी।

सेवानिवृत्त एआईजी मालविंदर सिंह सिद्धू 20 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। (एचटी फोटो)

उच्च न्यायालय ने मंगलवार को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में ड्राइवर और भ्रष्टाचार मामले में सिद्धू के सह-आरोपी कुलदीप की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किए।

मई में उच्च न्यायालय ने उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान की थी और कहा था कि वह हलफनामा दायर कर अपनी ईमानदारी प्रदर्शित करना चाहते हैं।

मंगलवार को जब न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा की पीठ के समक्ष जमानत याचिका सुनवाई के लिए आई तो हरपित की मां बलजीत कौर (62) ने आरोप लगाया कि मृतक के मामा कुलदीप की सिद्धू के साथ मिलीभगत है।

सुरक्षा याचिका दायर करते हुए उन्होंने दावा किया कि कुलदीप के हाथों उनकी और उनके परिवार की जान और स्वतंत्रता को गंभीर खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब सिद्धू ने उनके बेटे की गोली मारकर हत्या की, उस समय कुलदीप सेक्टर 43 स्थित जिला न्यायालय परिसर में मौजूद थे।

शनिवार को, जब दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में भारतीय सिविल लेखा सेवा (आईसीएएस) के अधिकारी हरप्रीत की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तब वह सिद्धू की बेटी के साथ वैवाहिक विवाद के सिलसिले में अदालत परिसर में मध्यस्थता केंद्र में मौजूद थे।

दूसरी ओर, कुलदीप के वकील ने दलील दी कि आरोप झूठे हैं और वह पूरे दिन संबंधित अदालत परिसर में मौजूद नहीं थे।

हालांकि, अदालत ने कहा, “खतरे की जांच किए बिना, मृतक की मां और उसके परिवार की सुरक्षा के व्यापक हित में, निम्नलिखित आदेश पारित किया जा रहा है। याचिकाकर्ता को बुधवार को सुबह 8 बजे सेक्टर 36 पुलिस स्टेशन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया जाता है।”

आदेश में कहा गया है, “अगर कुलदीप कल पुलिस स्टेशन में पेश होने में विफल रहता है, तो भ्रष्टाचार के मामले में दी गई अंतरिम जमानत रद्द कर दी जाएगी,” और कहा कि अगर जांचकर्ता बीएनएस की धारा 103 (2) के तहत दर्ज एफआईआर में याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने का इरादा रखता है, तो यह आदेश उनके आड़े नहीं आएगा।

जमानत याचिका पर अब आगे विचार के लिए 7 अगस्त को सुनवाई होगी।

पूर्व एआईजी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

इस बीच, एक स्थानीय अदालत ने सिद्धू को 20 अगस्त तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हाल ही में, सिद्धू के बचाव पक्ष के वकील ने चल रही जांच से संबंधित महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया।

बचाव पक्ष ने अदालत से अनुरोध किया कि वह जांच अधिकारी को एडवोकेट पार्किंग क्षेत्र, चैंबर नंबर 9-ए के सामने, सर्विस ब्लॉक की पहली और दूसरी मंजिल, राज मल्होत्रा ​​आईएएस कोचिंग सेंटर, दैनिक भास्कर बिल्डिंग, सेक्टर 25 और सेक्टर 35 में उनके आवास सहित कई प्रमुख स्थानों से सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दे।

विवादित फुटेज 3 अगस्त को सुबह 9.30 बजे से दोपहर 1 बजे तक की है। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि ये रिकॉर्डिंग जांच और न्याय सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी हैं। इनका उद्देश्य यह दिखाना है कि घटना के दौरान सिद्धू के साथ कोई और नहीं था।

आवेदन में इस बात पर जोर दिया गया कि सिद्धू के बेटे का नाम भी एफआईआर में दर्ज है। सिद्धू की अकेले मौजूदगी को साबित करने और उनके बचाव के लिए सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने की मांग की गई।

आईसीएएस अधिकारी एआईजी सिद्धू चंडीगढ़ जमानत भ्रष्टाचार का मामला हत्या
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