हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) को घाटे में चल रहे 18 होटलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया है।

निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय लाभ नहीं दिए जाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने यह निर्देश जारी किए। कोर्ट ने एचपीटीडीसी के प्रबंध निदेशक को 25 नवंबर तक इन होटलों को बंद करने के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
गौरतलब है कि एचपीटीडीसी राज्य में कुल 56 होटलों का संचालन करता है, जिनमें से कई कई वर्षों से घाटे में चल रहे हैं। निगम को पहले भी वेतन और पेंशन का भुगतान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और पेंशनभोगियों के सेवा लाभों का मामला भी अदालत में लंबित है।
“वास्तव में, जब इस अदालत ने पहली बार इस मुद्दे को उठाया और 17 सितंबर, 2024 को एक विस्तृत आदेश पारित किया, तो उसे उम्मीद थी कि उत्तरदाता कुछ ठोस और ठोस लेकर आएंगे, ताकि पर्यटन विकास निगम के संसाधनों को बढ़ाया जा सके, लेकिन जैसा कि 17 सितंबर, 2024 से, इस आदेश के निर्धारण के समय तक, पर्यटन विकास निगम द्वारा उक्त दिशा में एक छोटा सा पत्थर भी नहीं हिलाया/मुड़ाया गया है,” अदालत का आदेश पढ़ा।
“इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन सफेद हाथियों के रखरखाव में पर्यटन विकास निगम द्वारा सार्वजनिक संसाधनों को बर्बाद नहीं किया जाता है, यह आदेश दिया जाता है कि निम्नलिखित संपत्तियों को 25 नवंबर, 2024 से तुरंत बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इन संपत्तियों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। जाहिर तौर पर यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।”
अदालत ने होटलों को “राज्य पर बोझ” करार दिया और उन होटलों को ध्यान में रखा जहां अधिभोग 50% से कम था, यह कहते हुए, “पर्यटन विकास निगम अपनी संपत्तियों का उपयोग लाभ कमाने में करने में सक्षम नहीं है। इन संपत्तियों के कामकाज को जारी रखना, लेकिन स्वाभाविक है, राज्य के खजाने पर बोझ के अलावा और कुछ नहीं है और अदालत इस तथ्य पर न्यायिक नोटिस ले सकती है कि एक वित्तीय संकट है जिसे राज्य द्वारा सूचीबद्ध मामलों में दैनिक रूप से प्रचारित किया जा रहा है। वित्त से संबंधित न्यायालय के समक्ष।”
एचपीटीडीसी ने हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों की अनुपालना में अपने 56 होटलों की ऑक्यूपेंसी से संबंधित जानकारी पेश की थी।
बंद किए जाने वाले होटलों में द पैलेस होटल, चैल; होटल गीतांजलि, डलहौजी, होटल बाघल, दाड़लाघाट; होटल धौलाधार, धर्मशाला; होटल कुणाल, धर्मशाला; होटल कश्मीर हाउस, धर्मशाला; होटल एप्पल ब्लॉसम, फागू; होटल चंद्रभागा, कीलोंग; होटल देवदार, खजियार; होटल गिरिगंगा, खरापत्थर; होटल मेघदूत, कियारीघाट; होटल सरवरी, कुल्लू; होटल लॉग हट्स, मनाली; होटल हडिम्बा कॉटेज, मनाली; होटल कुंजुम, मनाली; होटल भागसू, मैक्लोडगंज; होटल द कैसल, नग्गर; और होटल शिवालिक परवाणू।
एचसी ने संपत्ति के रखरखाव के लिए आवश्यक “कंकाल कर्मचारियों” को परिसर में बनाए रखने की अनुमति दी है। आदेश में कहा गया है कि निगम अपने शेष कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होगा।
आदेश में एमडी को 3 दिसंबर, 2024 को होटलों को बंद करने से संबंधित आदेशों के कार्यान्वयन पर एक अनुपालन हलफनामा दायर करने और सेवानिवृत्त वर्ग -4 कर्मचारियों की एक सूची प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है, जिन्हें उनके वित्तीय लाभ नहीं मिले हैं।
एमडी को कॉल करने पर कोई नतीजा नहीं निकला।
एचपीटीडीसी द्वारा संचालित जिन होटलों में 50% से अधिक अधिभोग दर्ज किया गया है उनमें होटल हमीर, हमीरपुर; होटल ज्वालाजी, ज्वालामुखी; होटल रोस कॉमन (पुराना) कसौली; होटल टूरिस्ट इन, रिवालसर; सुकेत, सुंदरनगर; और हिमाचल भवन, चंडीगढ़।