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पंजाब

सिप्पी सिद्धू हत्या मामला: हाईकोर्ट ने कल्याणी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद से बर्खास्त करने के चंडीगढ़ प्रशासन के फैसले को बरकरार रखा

By ni 24 liveSeptember 14, 20240 Views
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पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2015 के सिप्पी सिद्धू हत्याकांड की मुख्य आरोपी एवं न्यायाधीश की बेटी कल्याणी सिंह को शहर के एक कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के पद से बर्खास्त करने के केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के फैसले को बरकरार रखा है।

कल्याणी अगस्त 2017 से सेक्टर 42 स्थित पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स में अनुबंध के आधार पर गृह विज्ञान की सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर रही थीं। (प्रतिनिधित्व के लिए एचटी फाइल फोटो)

न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की पीठ ने कहा, “इन गंभीर आरोपों के बावजूद याचिकाकर्ता को अपनी भूमिका में बने रहने की अनुमति देना न केवल एक हानिकारक मिसाल कायम करेगा, बल्कि छात्रों के सर्वोत्तम हित और व्यापक सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देने के संस्थानों के दायित्व से भी समझौता करेगा। नतीजतन, याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त करना कानूनी रूप से उचित है।”

राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज और वकील सुखमनप्रीत सिंह, जिन्हें सिप्पी सिद्धू के नाम से जाना जाता है, की 20 सितंबर, 2015 को सेक्टर 27 के एक पार्क में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके परिवार ने कल्याणी पर उनकी हत्या का आरोप लगाया है, क्योंकि उन्होंने उसका विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया था।

सिप्पी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश दिवंगत न्यायमूर्ति एसएस सिद्धू के पोते थे, और कल्याणी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना की बेटी हैं।

इस सनसनीखेज मामले की जांच शुरू में चंडीगढ़ पुलिस ने की थी। लेकिन 2016 में सिप्पी के परिवार के विरोध के बाद इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। केंद्रीय एजेंसी ने एक समय पर “अनट्रेस्ड” रिपोर्ट भी दर्ज की थी। लेकिन जून 2022 में उसे सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और बाद में उस पर हत्या का आरोप लगाया गया।

हत्या के नौ साल बाद इस साल 5 मई को सीबीआई अदालत ने कल्याणी के खिलाफ आरोप तय करते हुए मुकदमे की दिन-प्रतिदिन सुनवाई का आदेश दिया था, जो सितंबर 2022 से जमानत पर बाहर है।

उच्च न्यायालय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के आदेश के खिलाफ दायर उनकी याचिका पर विचार कर रहा था, जिसने फरवरी 2024 में उनकी सेवाएं समाप्त करने के केंद्र शासित प्रदेश के फैसले को बरकरार रखा था।

कॉलेज को अपनी गिरफ्तारी की सूचना नहीं दी

कल्याणी अगस्त 2017 से सेक्टर 42 स्थित पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स में अनुबंध के आधार पर गृह विज्ञान की सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर रही थीं। चूंकि वह 15 जून, 2022 को अपनी गिरफ्तारी के बाद कॉलेज को सूचित किए बिना अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित रहीं, इसलिए यूटी शिक्षा विभाग द्वारा उनकी गिरफ्तारी की तारीख से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

कार्यवाही के अनुसार, उसने कॉलेज को अपनी गिरफ़्तारी के बारे में सूचित भी नहीं किया था और अधिकारियों को अख़बारों की रिपोर्ट से इस बारे में पता चला। उसने कैट के समक्ष यूटी के फ़ैसले को चुनौती दी थी, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। इसी आदेश को उसने मई 2024 में उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि उसका आचरण संतोषजनक पाया गया था। इसलिए, उसे सेवा से बर्खास्त करने का फ़ैसला अवैध था।

अदालत ने पाया कि उसका अनुबंध उसकी ड्यूटी से अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए समाप्त किया गया था और अनुबंध की शर्तों को भी ध्यान में रखा गया था, जिसके अनुसार यदि कार्य और आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो बिना नोटिस दिए सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

अदालत ने यह भी पूछा कि वह कॉलेज को क्यों नहीं बता सकी और अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है तो परिवार के सदस्यों के ज़रिए सूचना भेजी जा सकती है। अदालत ने टिप्पणी की कि छात्र परेशान हैं और कॉलेज को भी उसके ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण के बारे में पता नहीं है।

शिक्षकों को गुरु माना जाए: हाईकोर्ट

अदालत ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को “शिक्षा का मंदिर और शिक्षकों को मार्गदर्शक (गुरु)” माना जाता है।

संस्था इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि उस पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि याचिकाकर्ता को दोषी नहीं ठहराया गया है, लेकिन ऐसे गंभीर आरोपों के लंबित रहने से संस्था ऐसी स्थिति में आ जाती है, जहां उसे अपनी प्रतिष्ठा और समाज तथा अभिभावकों द्वारा उस पर जताए गए विश्वास की रक्षा के लिए काम करना चाहिए, जो अपने बच्चों की शिक्षा का जिम्मा संस्था को सौंपते हैं।

न्यायालय ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान छात्रों और शिक्षकों के पूर्ववृत्त/कार्य और आचरण के बारे में बहुत सावधान रहते हैं, और कोई भी संस्थान ऐसे किसी छात्र या शिक्षक को प्रवेश नहीं देगा जो समाज के विरुद्ध अपराध के तहत मुकदमे का सामना कर रहा हो। इस प्रकार, संस्थान को सूचित किए बिना लंबे समय तक अनुपस्थित रहना और हत्या के मामले में उसकी गिरफ्तारी उसके अनुबंध में निर्धारित शर्तों को पूरा करेगी, जिसके अनुसार, काम और आचरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उसे बिना किसी नोटिस के समाप्त किया जा सकता है, न्यायालय ने कल्याणी की याचिका को खारिज करते हुए कहा।

कल्याणी कल्याणी बेल चंडीगढ़ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय पीजीजीसीजी 42 में असिस्टेंट प्रोफेसर सिप्पी सिद्धू हत्याकांड
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