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पंजाब

किफायती आवास भूखंडों पर भी स्टिल्ट प्लस चार मंजिलों की अनुमति होगी

By ni 24 liveJuly 2, 20240 Views
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हरियाणा सरकार लाइसेंस प्राप्त दीन दयाल उपाध्याय जन आवास योजना (DDJAY) कॉलोनियों में स्टिल्ट प्लस चार मंजिल निर्माण की भी अनुमति देगी, जहाँ प्रति प्लॉट चार आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए सेवा योजना स्वीकृत है या संशोधित की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और कम आय वाले समूहों के लिए किफायती आवास योजना प्रदान करने के लिए DDJAY की शुरुआत की गई थी। यह बात मंगलवार को नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री जेपी दलाल ने राज्य सरकार के उस फैसले की औपचारिक घोषणा करते हुए कही, जिसमें आवासीय क्षेत्रों में स्टिल्ट-प्लस-चार मंजिल निर्माण की अनुमति दी गई है, जहाँ प्रति प्लॉट चार आवासीय इकाइयों के निर्माण या प्रति प्लॉट 18 व्यक्तियों के घनत्व को समायोजित करने की लेआउट योजना स्वीकृत है।

एसीएस ने बताया कि डीडीजेएवाई के तहत दिए गए 151 रियल एस्टेट डेवलपमेंट लाइसेंस के तहत राज्य भर में करीब 26,000 आवासीय प्लॉट बनाए गए हैं, जहां प्रति प्लॉट चार आवासीय यूनिट बनाने के लिए सर्विस प्लान स्वीकृत होने के बाद ही स्टिल्ट प्लस चार फ्लोर की अनुमति दी जाएगी। डीडीजेएवाई क्षेत्रों में पहुंच के लिए 9 मीटर चौड़ी सड़कें हैं। (परवीन कुमार/हिंदुस्तान टाइम्स)

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शहरी क्षेत्रों में स्टिल्ट-प्लस-चार मंजिलों के निर्माण के लिए मंजूरी दी जाएगी, जहां प्रति प्लॉट तीन आवासीय इकाइयों के निर्माण की लेआउट योजना स्वीकृत है और प्लॉट 10 मीटर या अधिक चौड़ी सड़क से सटा हुआ है, कुछ शर्तों के अधीन। शर्तों में आवंटी द्वारा आसपास के प्लॉट मालिकों के साथ आपसी सहमति से किया जाने वाला समझौता या बेहतर वायु संचार और धूप सुनिश्चित करने के लिए पड़ोसी प्लॉट से प्रत्येक मंजिल पर 1.8 मीटर आयाम का साइड सेटबैक रखना शामिल है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अरुण गुप्ता ने एक ब्रीफिंग में कहा कि शहरी संपदाओं में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) सेक्टरों में लगभग 1.68 लाख प्लॉट आपसी सहमति समझौते की पूर्ति या सभी मंजिलों पर 1.8 मीटर का साइड सेटबैक होने की शर्त के अधीन स्टिल्ट प्लस चार मंजिलों के निर्माण के लिए योग्य होंगे।

गुप्ता ने कहा, “इस प्रकार राज्य भर में लगभग 61% एचएसवीपी आवासीय भूखंड स्टिल्ट प्लस चार मंजिलों के लिए पात्र होंगे, लेकिन केवल तभी जब आवंटी दो शर्तों में से एक को पूरा करेंगे। हालांकि, वर्तमान में शायद ही कोई एचएसवीपी सेक्टर हो, जहां प्रति प्लॉट 18 व्यक्तियों को समायोजित करने की लेआउट योजना स्वीकृत हो।”

एसीएस ने कहा कि डीडीजेएवाई के तहत दिए गए 151 रियल एस्टेट विकास लाइसेंसों के तहत राज्य भर में करीब 26,000 आवासीय भूखंड हैं, जहां प्रति भूखंड चार आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए सेवा योजना को मंजूरी मिलने के बाद ही स्टिल्ट प्लस चार मंजिलों की अनुमति दी जाएगी। डीडीजेएवाई क्षेत्रों में पहुंच के लिए 9 मीटर चौड़ी सड़कें हैं।

मंत्री ने कहा कि स्टिल्ट क्षेत्र को घेरने की प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए भवन योजनाओं को मंजूरी देते समय तथा कब्जा प्रमाण पत्र प्रदान करते समय यह शर्त लगाई जाएगी कि यदि क्षेत्र पूर्णतः या आंशिक रूप से घिरा हुआ है तो भवन की मंजूरी तथा कब्जा प्रमाण पत्र प्रदान करना वापस लिया हुआ माना जाएगा।

दलाल ने कहा कि जिन प्लॉटों पर तीन आवासीय इकाइयों की अनुमति है, वहां बेसमेंट का निर्माण और आम दीवार पर भार स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, उन प्लॉटों पर जहां स्टिल्ट प्लस चार मंजिल निर्माण की अनुमति है। हालांकि, मंत्री ने कहा कि जिन मामलों में आवंटियों ने आस-पास के प्लॉट मालिकों के साथ आपसी सहमति से समझौता किया है, वहां बेसमेंट का निर्माण और आम दीवार पर भार स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाएगी। दलाल ने कहा कि अगर आवासीय प्लॉटों की पूरी पंक्ति को बिल्डिंग प्लान की मंजूरी और निर्माण के लिए एक बार में लिया जाता है, तो आम दीवार के निर्माण की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 10 मीटर से कम चौड़ाई और 250 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र वाले प्लॉटों पर बेसमेंट के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दलाल ने कहा कि एचएसवीपी के प्लॉट मालिक जो आपसी सहमति या 1.8 मीटर साइड सेटबैक की शर्तों को पूरा करते हैं, वे भी खरीद योग्य विकास अधिकार (पीडीआर) की वापसी का अनुरोध कर सकते हैं, अगर वे स्टिल्ट प्लस चार मंजिलों का निर्माण नहीं करना चाहते हैं। यह एचएसवीपी द्वारा नीलाम किए गए प्लॉटों पर लागू होगा, जिसमें इन-बिल्ट खरीद योग्य फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) है।

मंत्री ने कहा, “अगर ऐसा प्लॉट मालिक स्टिल्ट प्लस चार मंजिलों का निर्माण नहीं करना चाहता है, तो वे रिफंड आवेदन की तारीख से 8% ब्याज के साथ रिफंड के लिए पात्र हैं। यह रिफंड आवेदन रिफंड आदेश जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर किया जा सकता है। इसी तरह, अगर प्लॉट 3 या 4 मंजिल निर्माण के लिए पात्र नहीं है, तो आवंटी रिफंड अनुरोध की तारीख से 8% ब्याज के साथ पूरी नीलामी राशि वापस पाने के लिए पात्र है।”

बुनियादी ढांचे में वृद्धि तंत्र

मंत्री ने कहा कि एक राशि ₹विभिन्न एजेंसियों द्वारा स्टिल्ट प्लस चार मंजिल अनुमोदन के एवज में 1,178.95 करोड़ रुपये एकत्र किए गए हैं, जिनमें लगभग 1,178.95 करोड़ रुपये शामिल हैं। ₹नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा 689 करोड़ रुपये, ₹एचएसवीपी द्वारा 466 करोड़, ₹एचएसआईआईडीसी द्वारा 2.62 करोड़ रुपये तथा ₹शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस बुनियादी ढांचे वृद्धि शुल्क (आईएसी) का उपयोग सेक्टरों और कॉलोनियों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

अनुमतियों की जानकारी के लिए वेब पोर्टल

विभाग स्टिल्ट प्लस फोर फ्लोर से संबंधित मुद्दों के समाधान तथा अनुमतियों सहित विभिन्न सूचनाओं को सार्वजनिक करने के लिए एक वेब पोर्टल स्थापित करेगा।

आज तक बिना बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के स्टिल्ट प्लस फोर फ्लोर निर्माण किए गए सभी मामलों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की गई है। इनके अनुसार, जिन व्यक्तियों ने इस तरह का अनधिकृत निर्माण किया है, वे सक्षम प्राधिकारी को उल्लंघनों के लिए क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।

दलाल ने बताया कि 250 वर्ग मीटर से बड़े तथा 350 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों के लिए क्रय योग्य विकास अधिकारों की दरों में भी 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

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