प्रदर्शनकारी किसानों की शिकायतों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक उच्चस्तरीय समिति गठित किए जाने के एक सप्ताह बाद, विभिन्न किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों ने समिति के साथ बातचीत करने में बहुत कम रुचि दिखाई है, उनका दावा है कि समिति को उनकी सबसे प्रासंगिक मांग – उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी – पर ध्यान देने का अधिकार नहीं है।
शीर्ष अदालत ने दो सितंबर को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश नवाब सिंह की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति को निर्देश दिया था कि वह आंदोलनकारी किसानों से संपर्क कर उन्हें शंभू सीमा से अपने ट्रैक्टर, ट्रॉलियां आदि हटाने के लिए राजी करें ताकि यात्रियों को राहत मिल सके।
किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) के संयोजक सरवन सिंह पंधेर ने एचटी से बात करते हुए कहा कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति के साथ बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वह उनकी एमएसपी मांग को पूरा नहीं कर पाएगी।
पंधेर ने दावा किया, “अगर यह केंद्रीय मंत्रियों की समिति होती, तो बातचीत करने में कुछ राजनीतिक वैधता होती। उच्चस्तरीय समिति के पास एमएसपी के हमारे मुद्दे को हल करने का कोई अधिकार नहीं है।”
हालांकि, किसान यूनियन नेता ने कहा कि उन्हें अभी तक शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त पैनल द्वारा बातचीत के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है।
पंधेर ने कहा, “हमें अभी तक समिति द्वारा आमंत्रित नहीं किया गया है। अगर वे हमें किसी एजेंडे के साथ आमंत्रित करते हैं, तो हम संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के साथ बैठक करने के बाद ही निर्णय लेंगे।”
पंजाब और हरियाणा की सीमा पर स्थित शंभू और खनौरी में 13 फरवरी से बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी किसान, जिनमें से अधिकतर पंजाब से हैं, डेरा डाले हुए हैं, जब सुरक्षा बलों ने उनके “दिल्ली चलो” मार्च को रोक दिया था। प्रदर्शनकारी अपनी उपज के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले को लागू करना, कर्ज माफी, किसानों और मजदूरों के लिए पेंशन और 2020-21 में एक साल तक चले अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लेने सहित कई मांगों पर जोर दे रहे हैं।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंह की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति में हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक बीएस संधू, कृषि मामलों में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाने वाले देविंदर शर्मा, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर के प्रख्यात प्रोफेसर रंजीत सिंह घुम्मन और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना के कृषि अर्थशास्त्री डॉ. सुखपाल सिंह भी शामिल हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कुलपति प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज से समिति द्वारा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में परामर्श किया जाना है।
पैनल द्वारा अगले कुछ दिनों में एक आंतरिक बैठक आयोजित करने की संभावना है, जिसमें वे जिन मुद्दों पर विचार करेंगे, उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा।
पंधेर की तरह ही अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए भारतीय किसान यूनियन (शहीद भगत सिंह) के प्रवक्ता तेजवीर सिंह ने दावा किया कि ऐसा लगता है कि उच्चस्तरीय समिति का गठन अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवरोध हटाने के लिए किया गया है।
सिंह ने दावा किया, “हमारे बजाय समिति को सबसे पहले उस व्यक्ति से बात करनी चाहिए जिसने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और फिर हरियाणा सरकार से, जिसने उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। हम इस मामले में कहीं नहीं हैं। समिति का एजेंडा शंभू सीमा पर हरियाणा सरकार द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को खोलना है।”
सिंह ने कहा कि किसान कभी भी बातचीत से पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समिति को एमएसपी की कानूनी गारंटी के संबंध में एक एजेंडा रखने की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त पैनल के मामले में ऐसा नहीं है।
शीर्ष अदालत ने फरवरी से विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की विभिन्न मांगों पर विचार करने के लिए दो सितंबर को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की थी, जिसमें फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी भी शामिल है। साथ ही उसने किसानों को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी थी और उनसे राजमार्गों की निरंतर नाकेबंदी के कारण होने वाली सार्वजनिक असुविधा को कम करने को कहा था।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किसानों की शिकायतें जायज हैं, लेकिन इनका समाधान किया जाना चाहिए, बिना विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक हथियार में बदले, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आम जनता, विशेषकर आवश्यक सेवाओं पर निर्भर रहने वाले लोग, अनावश्यक रूप से प्रभावित न हों।
पंजाब और हरियाणा राज्यों को समिति के विचारार्थ मुद्दे सुझाने की अनुमति दी गई है, जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वे इन प्रस्तावित मुद्दों को आगे विचार-विमर्श के लिए 14 अक्टूबर तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में अंबाला के पास शंभू सीमा पर नाकेबंदी के कारण होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का भी आह्वान किया गया। अदालत ने समिति को प्रदर्शनकारी किसानों से संपर्क करने और उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग से अपने ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और अन्य अवरोध हटाने के लिए मनाने का निर्देश दिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने किसानों को राजनीतिक दलों से स्वतंत्र रहने और ऐसी मांगें उठाने से बचने के लिए भी आगाह किया, जिन्हें तत्काल स्वीकार करना संभव न हो। साथ ही न्यायालय ने कहा कि सभी मुद्दों पर विचार किया जाएगा, लेकिन यह काम समिति की सिफारिशों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।